मीट पर बैन: सुप्रीम कोर्र्ट ने खारिज की जेके की याचिका

supreem courtनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू एवं कश्मीर में गोमांस पर प्रतिबंध से संबंधित मामले की सुनवाई जम्मू में हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ से कराने की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें दलील दी गई है कि यदि मामले की सुनवाई श्रीनगर में हुई, तो कानून एवं व्यवस्था को खतरा हो सकता है। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने मंगलवार रात जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन पॉल वसंत कुमार से बात की थी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि श्रीनगर में सुनवाई होने से कानून एवं व्यवस्था बिगडऩे की कोई आशंका नहीं है। याचिकाकर्ता परिमोक्ष सेठ ने मामले की सुनवाई जम्मू में या राज्य के बाहर कराने का अनुरोध किया था।