सिपाही भर्ती मामले में जारी रहेगी रोक

up policeइलाहाबाद। 41610 पदों पर सिपाहियों की भर्ती के मामले में गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण लागू करने पर हाईकोर्ट की रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड की इस मांग को स्वीकार नहीं किया है कि 8946 पदों को छोड़कर शेष पदों पर नियुक्ति पत्र जारी करने की इजाजत दी जाए। रवि कुमार शर्मा और बृजेश तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने सुनवाई की।
याची के वकील सीमांत सिंह के मुताबिक सिपाही भर्ती में महिलाओंए पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को मिलने वाला क्षैतिज आरक्षण आरक्षित वर्ग की सीटों पर न देकर सामान्य की सीटों पर दे दिया गया है। कोर्ट ने आठ सितंबर को आदेश जारी कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। प्रदेश सरकार ने मांग की थी कि जिन अभ्यर्थियों को गलत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया है उनको छोड़कर शेष को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 16 नवंबर नियत की है। नियुक्ति पत्र देेने पर रोक फिलहाल जारी रहेगी।