उबर कैब के ड्राइवर को बलात्कार मामले में उम्रकैद

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नई दिल्ली। अदालत ने उबर कैब के चालक शिवकुमार यादव को 25 वर्षीय एक महिला एग्जीक्यूटिव के साथ अपनी टैक्सी में बलात्कार करने और उसकी जान को खतरे में डालने के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 32 वर्षीय शिव कुमार यादव को भारतीय दंड संहिता के तहत उन सभी अपराधों का दोषी ठहराया था, जिनके आरोप उस पर लगाए गए थे। इनमें महिला के साथ बलात्कार करते हुए उसकी जान खतरे में डालने, विवाह के लिए बाध्य करने के इरादे से उसका अपहरण करने, आपराधिक तरीके से उसे धमकाने और उसे चोट पहुंचाने के आरोप भी शामिल हैं।
मालूम हो कि पिछले साल 6 दिसंबर उबर कैब कंपनी की गाड़ी के ही ड्राइवर ने एक युवती से बलात्कार किया। ये वारदात उस वक्त हुई जब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती ने एप्लीकेशन सर्विस के जरिए कैब हायर की। वारदात के कुछ समय बाद ही पुलिस ने आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात ने कैब कंपनियों के काम करने के तरीके और उनके ड्राइवर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके चलते उबर को दिल्ली में कुछ समय तक अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ीं थी।