नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में गोकशी और बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी है। स्वामी सत्यानंद चक्रधारी की ओर से इस मामले में पीआईएल दाखिल की गई थी।
याचिका में दिल्ली-एनसीआर में गोकशी और बीफ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। साथ ही इस संबंध में कड़ा कानून बनाया जाए क्योंकि दिल्ली में बना कानून पूरी तरह प्रभावी नहीं है। इसमें यह भी कहा गया था कि हाईकोर्ट के जज की निगरानी में एक समिति का गठन किया जाए जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए काम करे। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पहले से ही कानून है, लिहाजा याचिका को खारिज किया जाता है।