महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं करने वाले 530 कंपनियों पर जुर्माना

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मुंबई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त न करने पर 530 कंपनियों को जुर्माना लगाने के लिए नोटिस जारी किया है। सेबी ने फरवरी 2014 में जारी दिशा-निर्देश में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को अपने निदेशक मंडल में एक अक्टूबर 2014 तक कम-से-कम एक महिला निदेशक नियुक्त करने को कहा था। बाद में इसकी समय सीमा बढ़ाकर एक अप्रैल 2015 कर दी गई थी। लेकिन 530 कंपनियों ने बढाई गई समय सीमा के अंदर भी इस आदेश का पालन नहीं किया। सेबी ने इस साल अप्रैल में घोषणा की थी कि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अपने बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति छह माह के भीतर न करने पर उन पर न्यूनतम 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और इस समय सीमा के बाद भी यदि कोई कंपनी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं करती है तो उसके प्रमोटर और डायरेक्टर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेबी ने चार स्तरीय जुर्माने की घोषणा की है, जहां समय गुजरने के साथ ही साथ जुर्माने की राशि बढ़ती जाएगी। इसके अनुसार जो कंपनियां 1 अप्रैल और 30 जून के बीच महिला निदेशक की नियुक्ति करती हैं, उन्हें केवल 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जो कंपनियां 1 जुलाई और 30 सितंबर के बीच इस नियम को पूरा करेंगी, उन्हें 50 हजार रुपये और उस दिनांक तक प्रति दिन 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जिस दिनांक को उन्होंने महिला निदेशक की नियुक्ति की है। इसी प्रकार जो सूचीबद्ध कंपनियां एक अक्टूबर या इसके बाद महिला निदेशकों की नियुक्त करती है उसे 1.42 लाख रुपये और महिला निदेशक नियुक्त करने की दिनांक तक प्रति दिन 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। 30 सितंबर 2015 के बाद सेबी के निर्देशों का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ अन्य कार्रवाई की जा सकती है, इसके तहत कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।