वित्त मंत्रालय पेश करेगा इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी विधेयक

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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली सोमवार को संसद में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी विधेयक पेश करेंगे जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के बाद बड़ा प्रस्तावित सुधार है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने रविवार को ट्विटर पर कहा कि वित्त मंत्रालय सोमवार को संसद में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी विधेयक पेश करेगा। विधेयक के जरिए कर्ज नहीं चुकाने संबंधी मामले के निपटारे में लगने वाली अवधि को घटाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में इसके लिए 180 दिनों की समय सीमा का प्रावधान है जिसे अतिरिक्त 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस विधेयक के पारित होने से विश्व बैंक के व्यापार की सुविधा सूची में भारत की स्थिति पहले से मजबूत हो जाएगी।