 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि सरकारी अफसर को भी मौलिक अधिकार है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की उस याचिका पर टिप्पणी की जिसमें आईपीएस अमिताभ ठाकुर को दस्तावेज वापस लौटाने के खिलाफ अर्जी दी गई थी। दरअसल यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की थी जिसमें हाईकोर्ट ने ठाकुर के खि़लाफ़ लगाए गए आरोपों के दस्तावेज़ सौंपने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि अधिकारी होने के बावजूद ठाकुर लगातार राजनीतिक याचिकाएं दाखिल करते हैं।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि सरकारी अफसर को भी मौलिक अधिकार है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की उस याचिका पर टिप्पणी की जिसमें आईपीएस अमिताभ ठाकुर को दस्तावेज वापस लौटाने के खिलाफ अर्जी दी गई थी। दरअसल यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की थी जिसमें हाईकोर्ट ने ठाकुर के खि़लाफ़ लगाए गए आरोपों के दस्तावेज़ सौंपने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि अधिकारी होने के बावजूद ठाकुर लगातार राजनीतिक याचिकाएं दाखिल करते हैं।

