वीरभद्र की गिरफ्तारी पर रोक

veer cmशिमला(आरएनएस)। आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से सीबीआई को पूछताछ की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वीरभद्र की गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने चार अप्रैल को वीरभद्र को सीबीआई को जांच में सहयोग करने के लिए फटकार लगाई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि उसके पास वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुख्ता सबूत हैं। इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई जानी चाहिए। इससे जांच प्रभावित हो रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य और बेटी अपराजिता कुमारी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी एक संपत्ति जब्त करने से संबंधित है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने कहा, ईडी और वित्त मंत्रालय को जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जरूरत हुई तो उसे भी देखा जाएगा।Ó कोर्ट ने इस याचिका पर ईडी और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 अप्रैल को तय की है। वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य और बेटी अपराजिता का मामला मनी लॉन्डरिंग का है। इसके तहत ईडी ने दोनों की नई दिल्ली स्थित संपत्ति अस्थायी तौर पर अटैच की है। उन्होंने ईडी की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह उनके (ईडी और केंद्र सरकार) अधिकार क्षेत्र से बाहर है।