उत्तराखंड: बागी विधायकों में होगा 9 को फैसला

uttrakhand high court

देहरादून। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों के मामले पर फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। बागी विधायकों ने अपनी विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर न्यायालय ने शनिवार को सुनवाई पूरी कर ली। विधायकों का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए.सुंदर तथा विवेक द्विवेदी ने रखा।
बागी विधायकों ने कोर्ट को इस बात से अवगत कराया कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं किया, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार्यशैली पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष हमारी सदस्यता खत्म कर दें।
अध्यक्ष के वकील व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने नौ बागी विधायकों की याचिका का जोरदार विरोध किया। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सत्ता से बाहर हो चुके मुख्यमंत्री हरीश रावत को 10 मई को सदन में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है।