सहारा को कोर्ट का सहारा: सम्पत्तियों को बेचने की मिली इजाजत

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को बड़ी राहत देते हुए न केवल उनकी पेरोल की अवधि को तीन अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है बल्कि उन्हें जमानत की राशि जुटाने के लिए अपनी किसी भी संपत्ति को बेचने का अधिकार दे दिया है। अभी तक सहारा समूह केवल अपनी उन्हीं 19 संपत्तियों की बिक्री कर सकता था जिसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा मामले में सुनवाई करते हुए समूह को सख्ती से चेताया है कि पेरोल इसी शर्त पर बढ़ाई जा रही है कि इस तारीख से पहले 300 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा करा दे। सहारा प्रमुख को पेरोल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर आप 300 करोड़ रुपये की राशि जमा नहीं कराते हैं तो आपको वापस जेल जाना होगा।
सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने संपत्तियों की बिक्री के रास्ते में आ रही दिक्कतों का जब जिक्र किया तो पीठ ने कहा क्यों न आपकी संपत्तियों के लिए रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए?
वैसे पेरोल बढ़ाने के साथ साथ शीर्ष अदालत ने सहारा समूह को केवल 19 संपत्तियां बेचने की इजाजत देने वाले एम्बार्गो को भी वापस ले लिया। इन संपत्तियों में ही मुंबई के निकट एम्बी वैली और विदेश स्थित तीन होटल लंदन में ग्रोसवेनोर, न्यूयार्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयार्क होटल शामिल थे। अदालत की पीठ ने समूह को पांच हजार करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा कराने के लिए उसकी दूसरी परिसंपत्तियों को भी बेचने की अनुमति दे दी है। अदालत ने समूह को सर्किल रेट के 90 फीसद तक की कीमत पर अपनी संपत्तियां बेचने की अनुमति दे दी है।