नई दिल्ली। देश में काले धन पर लगाम लगाने को सरकार तीन लाख रुपये से अधिक के कैश लेन-देन पर रोक लगा सकती है। इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति या व्यवसायी 15 लाख रुपए से अधिक कैश रखना चाहेगा है तो उसे इसके लिए आयकर आयुक्त से अनुमति लेनी होगी। कैश से लेन-देन को सीमित करने के लिए सरकार कानून भी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काले धन की जांच कर रही एसआईटी ने देश में कैश से लेन-देन रोकने के लिए ये सिफारिशें की हैं। सरकार अगर इन सिफारिशों को मान लेती है तो बड़ी राशि में नकद लेन देन पर रोक लग जाएगी।