अखिलेश कैबिनेट के फैसले: अब 60 साल में रिटायर होंगे एसएनए कर्मी

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विशेष संवाददाता
लखनऊ। सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठकमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। मंत्रिपरिषद ने लखनऊ में सरोजनीनगर को तहसील बनाने का निर्णय लिया है। सरोजनीनगर तहसील का मुख्यालय राजस्व ग्राम बंथरा होगा।
मंत्रिपरिषद ने सभी प्रकार के खाद्य तेल, काली मिर्च, छुहारा, बादाम, किशमिश, काजू, राजमा, चेरी तथा मशरूम को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-2(क) और 4-क के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों की अनुसूची में शामिल करने का फैसला लिया है।
मंत्रिपरिषद ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किनारे विशिष्ट मण्डी स्थल की स्थापना हेतु जनपद कन्नौज की ग्राम सभा अलीपुर अहाना की 14.3460 हे. भूमि राजस्व विभाग से नि:शुल्क राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद को देने का निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में हिन्दी फिल्म इश्क के परिन्दे को मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह छूट उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979Ó की धारा-11(1) के अन्तर्गत लोकहित तथा शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार दी गई है। इसके अलावा हिन्दी फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो को मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मियों को, उनकी सेवा निवृत्ति के 02 वर्ष की समयावधि के अंतर्गत उनके गृह जनपद के समीपवर्ती जनपदों में नियुक्त करने की व्यवस्था को लागू करने के लिए 7 जून, 2014 के शासनादेश में संशोधन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मंत्रिपरिषद ने मंत्रिगण, राज्य मंत्रिगण, उप मंत्रिगण के लखनऊ स्थित शासकीय आवास पर स्थापित लैण्डलाइन दूरभाषों पर इण्टरनेट ब्रॉडबैण्ड की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ तथा इसके नियंत्रणाधीन कथक केन्द्र के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया है।