नई दिल्ली। हवाई यात्रियों के लिए यह खबर खुश कर देने वाली है. किसी कारण से यदि आप हवाई टिकट कैंसल करवाते हैं तो आपको पहले से ज्यादा रिफंड मिलेगा. यही नहीं, टिकट, हर्जाने और रिफंड से संबंधित ये नियम आपके काम के हैं. इसके अलावा यदि किसी कारणवश एयरलाइन्स की ओर से उड़ान रद्द होने या या बोर्डिंग से मना किये जाने पर भी यात्रियों को ज्यादा रिफंड और हर्जाना मिलेगा. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सिविल एविएशन रेगुलेशन (सीएआर) में संशोधन किया है जोकि 1 अगस्त 2016 यानी आज से लागू हो रहा है।