बिजनेस डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की पेरोल अवधि 16 सितंबर तक बढ़ा दी। साथ ही उस दिन तक 300 करोड़ रुपए जमा कराने का भी आदश दिया। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी एवं न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की खंडपीठ ने बुधवार को सहारा प्रमुख की पैरोल अवधि 16 सितम्बर तक के लिए बढ़ाते हुए उनसे कहा कि वह इस बीच 300 करोड़ रुपए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष जमा कराएं अन्यथा जेल जाने को तैयार रहें।
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख से कहा था कि या तो वह तीन अगस्त तक 300 करोड़ रुपए जमा कराएं या वापस जेल जाने को तैयार रहें। सु्ब्रत राय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने खंडपीठ से अपने मुवक्किल की पैरोल अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे उसने मान लिया। हालांकि, कोर्ट ने इस अवधि में 300 करोड़ रुपए जमा कराने का सख्त निर्देश दिया।
सहारा प्रमुख की पहले बढ़ाई गई पैरोल अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी, जिस कारण से उन्होंने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि सुब्रत रॉय को सेबी के साथ एक विवाद में कोर्ट की अवमानना को लेकर चार मार्च 2014 को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजा गया था, लेकिन इस वर्ष छह मई को उनकी मां की मृत्यु के बाद उन्हें कस्टडी पैरोल पर छोड़ा गया था। तब से वह विस्तारित पैरोल पर जेल से बाहर हैं।