कन्हैया को मिली राहत: याचिका खारिज

delhihc high courtनई दिल्ली। देशद्रोह के आरोपी जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत रद करने के लिए दायर याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे कन्हैया कुमार को काफी राहत मिली है।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति पीएस तेजी की पीठ ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कहा था कि वह विचार-विमर्श करने के बाद इस पर अपना निर्णय सुनाएंगे। आज इस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मेहरा ने कहा था कि सरकार नहीं चाहती कि कन्हैया की अंतरिम जमानत रद की जाए। इससे पूर्व दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए विशेष अभियोजक शैलेंद्र बब्बर ने अदालत को बताया था कि कन्हैया ने अंतरिम जमानत की शर्तोंं का उल्लंघन किया है।