सुप्रीम कोर्ट का आदेश: शब्बीर का शव निकाल कर हो पोस्टमार्टम

supreem courtनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर में हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हुए प्रदर्शनों में मारे गए शब्बीर अहमद मीर की मौत के मामले में उसके शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच करने के आदेश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक शब्बीर की मौत पैलेट गन से हुई, जबकि उसके पिता का दावा है कि शब्बीर को गोली मारकर उसकी हत्या की गई।
पीडि़त की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य को कड़ा संदेश जाना चाहिए, और पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि शब्बीर की मौत गोली लगने से हुई, या पैलेट से। अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक श्रीनगर में जिले के प्रमुख जज की देखरेख में होगी यह कार्यवाही होगी, और प्रमुख जज के सुझाव पर डाक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान नसीहत देते हुए यह भी कहा, प्यार और दुलार से सब संभव है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरों के खिलाफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर स्नढ्ढक्र दर्ज करने, सरकार के खिलाफ अवमानना कारवाई करने पर रोक लगाई थी और गिरफ्तारी न करने के आदेश दिए थे। सरकार को शुक्रवार को जांच की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में मानवता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। दरअसल जम्मू-कश्मीर सरकार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिसमें हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले युवक की मौत के मामले में हत्या की स्नढ्ढक्र दर्ज करने को कहा गया है। इसमें ष्ठस्क्क यासिर कादरी और अन्य पुलिस वालों को आरोपी बनाया गया है।