बुलंदशहर रेप कांड: हाईकोर्ट का सीबीआई जांच का आदेश

Allahabad-High-Courtइलाहाबाद। हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गैंग रेप मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। मामले का स्वत: संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने लगातार सुनवाई कर आज इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को इस मामले में जमकर फटकार भी लगाई है। अब इस मामले की कोर्ट में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने इस मामले में बेहद गंभीर रुख अपनाया। बुलंदशहर गैंगरेप मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए है। गौरतलब है कि इस मामले का इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डीबी भोसले ने स्वत: संज्ञान लिया था।
जिसके बाद चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की डिवीजन बेंच ने पहले आठ अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में बुलंदशहर के एसएसपी से मामले की विवेचना की प्रगति रिपोर्ट तलब की थी।
इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से भी पूछा था कि क्यों न मामले की जांच सीबीआई से करायी जाये। दस अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बगैर हलफनामे के विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने पर सख्त नाराजगी जतायी थी। जिसके बाद आज हाईकोर्ट में एसएसपी बुलदशहर ने हलफनामे के साथ प्रगति रिपोर्ट पेश कर दी थी। इस मामले की आज सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिया है।