दही हांडी उत्सव: बाम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर एससी की मुहर

supreem courtनई दिल्ली। जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले दही हांडी के उत्सव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि मानव पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से अधिक नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त, 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया था। इसके मुताबिक, दही-हांडी उत्सव में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हिस्सा लेने पर रोक लगाने और मानव पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा न रखने की बात कही गई थी। जिसके बाद आयोजकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 12 साल तक के बच्चों को हिस्सा लेने की इजाजत दे दी थी और ऊंचाई के आदेश पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निस्तारण कर दिया।