सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा: कैसे रुकेगी पेट्रोल में मिलावट

supreem courtनई दिल्ली। पेट्रोल में होने वाली मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते में ये बताने को कहा है कि इस पर लगाम लगाने के लिए क्या किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका पूर्व बीएसपी सांसद सीमा उपाध्याय ने दाखिल की है. 2013 में दाखिल इस याचिका में राशन दुकानों के लिए भेजे जाने वाले केरोसिन तेल के पेट्रोल पंपों में पहुँचने की शिकायत की गई थी.याचिका में हाथरस के सैदाबाद से सपा विधायक देवेन्द्र अग्रवाल के पेट्रोल पंपों में मिलावट की शिकायत भी की गई थी. आज कोर्ट ने अग्रवाल के पेट्रोल पंपों की जांच पेट्रोलियम मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेट्री से कराने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में मिलावट की समस्या और भी ज़्यादा है. सरकार को वेंडिंग मशीनों में ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए जिससे मिलावट वाला पेट्रोल बेचना नामुमकिन हो जाए.कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि एक बार खुद उन्हें पहाड़ी इलाके से गुजरते हुए अपनी गाड़ी में ऐसा पेट्रोल भरवाना पड़ा जो साफ तौर पर मिलावटी नजऱ आ रहा था. लेकिन मजबूरी में उन्हें पेट्रोल लेना पड़ा.इस पर कोर्ट ने कहा तमाम नेताओं और प्रभावशाली लोगों को पेट्रोल पंप मिलते हैं. सब इस व्यवस्था से फायदा पाते हैं. कोई बदलाव को तैयार नहीं है.