लखनऊ (आरएनएस)। हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयुक्त, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत जिन अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया गया था कि वादी को 30 दिन के अन्दर अनिवार्य तौर पर सूचना उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है। इसलिए जिन अधिकारियों ने आयोग के आदेश की अवहेलना की है, न तो उन्होनें सूचना दी है और न ही आयोग में उपस्थित हुए, इसलिए उन्हें दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है।