नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के बुलंदशहर में रोड होल्ड अप के बाद गैंगरेप की सीबीआई जांच जारी रखने की अनुमति प्रदान की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच को रोक दिया है।
अब सीबीआई को जाँच जारी रखने की दी इजाजत दे दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीडि़त पक्ष के अनुरोध पर सुनवाई करने के बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खां के साथ ही यूपी के डीजीपी जावीद अहमद व एसएसपी बुलंदशहर अनीस अंसारी को नोटिस जारी किया था।
इन सभी से बुलंदशहर गैंग रेप मामले में जवाब मांगा गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगाई है।