मोदी सरकार रियल एस्टेट नियमों को जल्द करेगी अधिसूचित

real-stateनयी दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र रियल एस्टेट अधिनियम के नियमों को शीघ्र अधिसूचित करेगा। इसके साथ ही उस कानून को लागू करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया जाएगा जिसके जरिए आवास क्षेत्र का नियमन करने, पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में मदद करने की कोशिश की गई है।
एक प्रवक्ता ने कहा कि आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (हुपा) के 10 दिन के भीतर उन्हें अधिसूचित करने की संभावना है। यह मंत्रालय बिना विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए इस तरह का नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है। जनता के सुझावों को शामिल करने के बाद मंत्रालय ने विधि एवं न्याय मंत्रालय को मसौदा नियमों को जांचने के लिए भेजा है। प्रवक्ता ने बताया कि दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए कल मिलेंगे।
अप्रैल में जारी अधिसूचना के अनुसार रियल एस्टेट नियमों को इस साल 31 अक्तूबर तक या अधिनियम के लागू होने से छह महीने के भीतर अधिसूचित किया जाना है। मंत्रालय की अप्रैल की अधिसूचना से अधिनियम की 82 में से 69 धाराएं इस साल एक मई से लागू हो गईं। शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित रियल एस्टेट नियम केंद्रशासित क्षेत्रों अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप में लागू होंगे।
शहरी विकास मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए इस तरह के नियम जारी करेगा जबकि अन्य राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपना नियम बनाएंगे। रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) विधेयक, 2016 को राज्यसभा ने इस साल 10 मार्च को और लोकसभा ने इस साल 15 मार्च को पारित किया था।