नोट बदलवाने को आईडी जमा कराना जरूरी नहीं

bank-lineनई दिल्ली(आरएनएस)। बैंक की शाखाओं पर 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बदलवाने के लिए आपको अपने आईडी प्रूफ की कॉपी की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई या कमर्शल बैंकों के हेड ऑफिस से शाखाओं को नोट बदलवाने पर आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी जमा कराने का आदेश नहीं दिया गया है। आरबीआई ने कहा, हमारी दिशानिर्देशों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के लिए नोट बदलवाते वक्त आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी होगा, लेकिन फोटो कॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक सीनियर अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है। अधिकारी ने कहा, बैंकों को सिर्फ आरबीआई की ओर से जारी किए गए फॉर्म और असली आईडी प्रूफ की जरूरत है। हालांकि एसबीआई समेत सभी बैंकों की शाखाओं पर पैसे बदलवाने वाले लोगों से आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी जमा कराई जा रही है। इसके चलते लंबी लाइनें लग रही हैं। कुछ बैंक शाखाओं ने तो लोगों को अपने आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी करने की भी सुविधा दी है ताकि उन्हें लाइन से हटकर बाहर न जाना पड़े।
लक्ष्मी विलास बैंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ए. विद्यासागर ने कहा, कुछ बैंक ग्राहकों से नोट बदलवाने के लिए आईडी की फोटो कॉपी लेकर आने को कह रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। अपने बैंक के कस्टमर्स की केवीआई हमारे पास पहले से ही मौजूद है। ऐसे में उनसे एक बार फिर से आईडी प्रूफ मांगने का कोई कारण नहीं बनता है।
विद्यासागर ने कहा कि दूसरे बैंकों के ग्राहकों से हम फोटो कॉपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनसे नाम, तारीख, उद्देश्य और बैंक शाखा लिखवाने के बाद साइन करवाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह का दुरुपयोग न किया जा सके। गौरलतब है कि 8 नवंबर को 1000 और 500 रुपये के नोटों को अमान्य ठहराए जाने के बाद जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में नागरिकों से आरबीआई की ओर से जारी फॉर्म और आईडी प्रूफ की कॉपी जमा कराने की बात कही गई थी।