आयकर कानून संशोधन बिल : राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद अधिसूचना इसी हफ्ते जारी

income taxनई दिल्ली (आरएनएस)। काले धन को सफ़ेद करने के बाबत सरकार की नई योजना इसी सप्ताह लागू कर दी जाएगी. इसके लिए जरूरी आयकर कानून संशोधन बिल कल यानी बुधवार को राज्य सभा में चौदह दिन पूरे करने के बाद वापस कर दिया जाएगा. चूंकि यह मनी बिल है लिहाजा इसे राज्य सभा से पारित करना जरूरी नहीं है. इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद नई योजना के बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
इसमें 50 फीसदी टैक्स और जुर्माना देना है. बाकी 25 फीसदी चार साल के लिए सरकार के पास गरीब कल्याण कोष में रहेगा जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा यानी कुल टैक्स और जुर्माना दर करीब 63 फीसदी पहुंच जाती है. बाकी 25 फीसदी तुरंत ले सकते हैं. अधिसूचना में बताया जाएगा कि काले धन की घोषणा किस प्रारूप में करनी है. इस योजना के तहत घोषित होने वाली संपत्ति के स्रोत के बारे में नहीं पूछा जाएगा. रकम पर संपत्ति कर, सिविल या दूसरे कर क़ानूनों के तहत मुक़दमा नहीं चलेगा लेकिन फ़ेमा, मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट, नारकोटिक्स और विदेशी काला धन कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है.
विस्तृत रूप से बात करें तो इसमें प्रस्ताव किया गया है कि अगर लोग अपनी अघोषित नकद की घोषणा करते हैं, तो उन्हें कर एवं जुर्माने के रूप में 50 प्रतिशत देना होगा, जबकि ऐसा नहीं करने और पकड़े जाने पर 85 प्रतिशत कर एवं जुर्माना लगेगा. प्रस्तावित संशोधित आयकर कानून में यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत प्रधानमंत्री मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में लगाना होगा, जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा. साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा.
इसमें यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत सरकार द्वारा लायी जा रही एक ‘गरीबी-उन्मूलन योजनाÓ में निवेश करना होगा. इसमें लगाए गए पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा. सरकार का कहना है कि जो लोग गलत तरीके से कमाई गई राशि अपने पास 500 और 1,000 के पुराने नोट में दबाकर रखे हुए थे और जो उसकी घोषणा करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के तहत इसका खुलासा करना होगा.
उन्हें अघोषित आय का 30 प्रतिशत की दर से कर भुगतान करना होगा. इसके अलावा अघोषित आय पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा. साथ ही पीएमजीके उपकर नाम से 33 प्रतिशत अधिभार (30 प्रतिशत का 33 प्रतिशत) लगाया जाएगा. विशेषज्ञों ने आयकर कानून में प्रस्तावित संशोधन को सभी पक्षों के लिए फायदेमंद बताया है. उनका कहना है कि यह कालाधन रखने वालों को 50 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना देकर पाक साफ होने का एक और मौका देगा