अब 5 हजार से ज्यादा नहीं जमा होंगे पुराने नोट

rbiबिजनेस डेस्क। यदि आपके पास पांच हजार से ज्यादा के 500 और 1000 के पुराने नोट हैं तो आप 30 दिसंबर तक इसे खाते में जमा करा पाएंगे। केवल एक बार में एक ही खाते में यह रकम जमा हो पाएगी। बार-बार पांच हजार से ज्यादा की रकम एक खाते में जमा नहीं होगी। आरबीआई ने इस बाबत नए नियम जारी किए हैं।
इस नए नियम का मतलब यह हुआ है कि अगर किसी को पांच हजार से ज्यादा के नोट दो बार जमा कराने हैं तो उसके पास दो बैंक खाते होने चाहिए। बैंक खातों के जरिये काले धन को सफेद करने के सिलसिले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह नया फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बड़े नोट बैंक खातों में बार-बार नहीं जमा कराए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि 5,000 रुपये से ज्यादा की रकम जमा कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इतना ही नहीं, बैंकों को बताना होगा कि यह रकम अब तक जमा क्यों नहीं कराई थी। बैंक इस पर संतुष्ट हुए तो ही पांच हजार रुपये से अधिक की रकम खातों में जमा होगी।
आरबीआई ने कहा कि जिस खाताधारी ने केवाइसी जमा नहीं कराया है, उसके खाते में 50,000 रुपये तक ही जमा कराने की सीमा होगी। इसका फैसला संबंधित अकाउंट से जुड़ी गतिविधियों के मुताबिक तय दिशा-निर्देशों के आधार पर होगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में भी 50,000 रुपये तक जमा करा सकते हैं, बशर्ते वह व्यक्ति इसकी विशेष अनुमति दे। बहरहाल, इस नए नियम से इतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से काला धन घोषणा की नई स्कीम के तहत पैसे जमा कराने की कोई सीमा नहीं होगी। हालांकि उस पर अलग से टैक्स देने का प्रावधान किया गया है।