शशिकला का टूटा सपना: कुर्सी भी गयी, खायेंगी की जेल की हवा

shashikalaनई दिल्ली। अन्नाद्रमुक पार्टी की नेता शशिकला का तमिलनाडु की सीएम बनने का सपना टूट गया है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आय से ज्यादा सपंत्ति मामले में दोषी करार दिया। चार साल की सजा दी गई है। कोर्ट ने शशिकला को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। ऐसे में अब वह सीएम नहीं बन पाएंगी। कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए यह निर्णय सुनाया। साल 1991-1996 का मामला है। जयललिता के मुख्यमंत्री रहते समय आय से अधिक 66 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के मामले में सितंबर 2014 में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को चार साल की सजा और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इस मामले में शशिशकला को उकसाने और साजिश रचने की दोषी करार दिया गया था। लेकिन मई, 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता और शशिकला समेत सभी को बरी कर दिया था।
इसके बाद कर्नाटक सरकार, डीएमके और सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने की सुनवाई के बाद पिछले साल जून में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार की दलील थी कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है और हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले में मैथमैटिकल एरर किया है। सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के फैसले को पलटना चाहिए ताकि ये संदेश जाए कि जनप्रतिनिधि होकर भ्रष्टाचार करने पर कड़ी सजा मिल सकती है।