आईपीएस ठाकुर के खिलाफ रेप की एफआईआर में धोखाधड़ी भी

amitabh ips
लखनऊ। उप्र के आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ रेप के आरोप की एफआईआर में धारा 420 भी लगाई गई है। अमिताभ की पत्नी अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने में जिए असामान्य तत्परता और पुलिस द्वारा इस तरह फूहड़ तरीके से धारा 420 लगाया गया है वह इस मामले में जबर्दस्त ऊपरी दवाब को पूरी तरह स्थापित करता है।
नूतन ठाकुर ने कहा है कि इस मामले में गाजियाबाद की कथित बलात्कार पीडि़ता 11 जुलाई की शाम डीजीपी जगमोहन यादव के पास पहुंचीं जहां से उन्हें तत्काल डीआईजी आर के चतुर्वेदी के पास भेजा गया। जिन्होंने उसी तारीख को एसएसपी लखनऊ को प्रार्थनापत्र पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। जहां से प्रार्थनापत्र एसएसपी के पास पहुंचा जिन्होंने एसओ गोमतीनगर को एफआईआर के आदेश दे दिया। यह प्रार्थनापत्र उसी रात थाने पहुंच गया और रात 10.20 बजे इस पर थाने पर एफआईआर दर्ज हो गया जिसमे धारा 420 आईपीसी भी डाल दिया गया। जबकि यह सर्वविदित है कि यह अपराध संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की ठगी से सम्बंधित है, न कि दुष्कर्म से।