सुप्रीम कोर्ट ने माना: मौलिक अधिकार है राइट टू प्राइवेसी

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। संविधान पीठ ने इस संबंध में एमपी सिंह और खडग सिंह मामले में शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसले को भी पलट दिया। इन दोनों मामलों में शीर्ष अदालत ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर रखा था। संविधान पीठ आधार मामले में निजता के अधिकारों के संबंध में सुनवायी कर रही थी।