सांसद पाल को एक माह की सजा: 100 रुपये जुर्माना

 

लखनऊ। सांसद जगदम्बिका पाल को आचार संहिता उलंघन के मामले में दोषी पाते हुए सीजेएम ने एक माह की सजा सुनाते हुए एक सौ रुपये का जुर्माना लगाया। कुछ ही देर में सांसद को जमानत भी मिल गई और वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बांसी में रैली निकालने के दौरान परमिशन से अधिक वाहनों का काफिला लेकर चलने की वजह से तत्कालीन एसडीएम ने सांसद जगदम्बिका पाल के खिलाफ आचार संहिता उलंघन का केस बांसी कोतवाली में दर्ज कराया था।उसी मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को सीजेएम संजय चौधरी ने फैसला सुनाते हुए सांसद को एक माह की सजा सुनाई। साथ में एक सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया। कुछ ही देर में सीजेएम ने उन्हें जमानत भी दे दी। जमानत मिलने के बाद सांसद पाल दिल्ली के लिए रवाना हो गए।