सरकारी संस्थाओं से बकाया क्यों नहीं वसूलते : हाईकोर्ट

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जनसंदेश न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार और बिजली विभाग के अफसरों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब 600 करोड़ रुपए बिजली का बिल सरकारी संस्थानों पर बाकी है तो सरकार उसको वसूलने के लिए किया कदम उठा रही है। अधिवक्ता फारूकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया। यचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की थी कि उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थाओं पर बिजली विभाग का कई सौ करोड़ रुपए बकाया है। सरकार उनकी वसूली करने के बजाए आम लोगों को देने वाली बिजली के दामों में इजाफा कर रही है। जबकि सरकारी विभागों में बकाया बिजली का बिल मिल जाए तो उसका घाटा पूरा हो सकता है और विभाग को बिजली के दाम बढऩे की जरूरत नहीं होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।