एनजीटी ने बढ़ाया पटाखों पर बैन

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-एनसीआर सहित देश के सभी शहरों और कस्बों में ‘खराब’ होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर कोविड-19 महामारी के दौरान सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। हालांकि, क्रिसमस और नए साल पर सिर्फ उन शहरों में रात 11:30 से 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे फोडऩे की अनुमति होगी, जहां हवा की गुणवत्ता मोडरेट है। इसके साथ ही एनजीटी ने सभी जिलों में हवा की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए यंत्र लगाने का आदेश दिया है।इससे पहले तेजी से बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एनजीटी ने 9 नवंबर की आधी रात से 30 नवंबर की रात तक पूरे दिल्ली-एनसीआर में पटाखों जलाने और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, दिल्ली सरकार पहले ही राजधानी में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था।
एनजीटी प्रमुख जस्टिस ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने इसके साथ ही देश के उन सभी शहरों में भी पटाखों के बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था जहां पर पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता बेहदखराब रही थी।