एमपी में लव जिहाद पर कुर्क होगी सम्पत्ति

भोपाल। लव जिहाद को लेकर सरकारें कड़ा रुख अख्तियार कर रही हैं। यूपी ने जहां कानून बना दिया है, वहीं, मध्य प्रदेश सरकार कानून बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य का लव जिहाद कानून अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अलग और कठोर होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार कानून में संपत्ति कुर्क, गुजारा भत्ता देने के प्रावधान को जोडऩे पर भी विचार कर रही है।
मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद कानून को लेकर कहा, ”हमने इसमें कई प्रावधान जोड़े हैं, जोकि अन्य राज्यों से काफी अलग होंगे। संपत्ति कुर्क की बात होगी। इसके अलावा, गुजारा भत्ता देने के प्रावधान को जोडऩे की बात पर विचार कर रहे हैं।” मध्य प्रदेश सरकार कथित लव जिहाद रोकने के संबंध में ”म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020” लाने वाली है। इससे पहले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर विवाह के माध्यम से अथवा अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। ऐसा प्रयास करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।