हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

बाराबंकी (उप्र)। बाराबंकी की एक अदालत ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश पांडेय ने शनिवार शाम बताया कि बाराबंकी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव के समक्ष सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमुवासी निवासी सतेंद्र रावत को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पांडेय ने बताया कि देवा क्षेत्र के माती ग्राम निवासी इश्तियाक ने अपना खेत ग्राम जमुवासी निवासी राधेलाल को बटाई पर दे रखा था। इश्तियाक का शव 16 मार्च 2016 की रात रास्ते में मिला था। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई इशहाक ने दर्ज कराई थी।उन्होंने बताया कि पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि सतेंद्र रावत का संबंध राधेलाल की पुत्री से था और इसकी जानकारी इश्तियाक को हो गई थी। इश्तियाक ने इसकी शिकायत करने की बात कही थी इसलिए सतेंद्र ने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी।