गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक एडवाइजरी जारी कर जनता को यह आगाह किया गया है कि कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले उनके द्वारा अच्छी तरह उस संपत्ति की वैधता की जानकारी अवश्य ले ली जाए । बताते चलें कि वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में 321 अवैध कालोनियां विकसित है। यही कारण है कि संपत्ति के खरीदारों को अवैध रूप से बिल्डरों अथवा कॉलोनाइजर द्वारा निर्मित संपत्तियों को खरीदने से पहले प्राधिकरण द्वारा सतर्क करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में अब जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश द्वारा जनता को आगाह करने के उद्देश्य से सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जीडीए के क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले संबंधित व्यक्ति द्वारा उस संपत्ति के बारे में अच्छी तरह पड़ताल कर ली जाए। आवश्यकता पडऩे पर जनता द्वारा किसी संपत्ति विशेष के बारे में प्राधिकरण से जानकारी हासिल की जा सकती है ताकि संपत्ति को खरीदने से पहले कोई भ्रम की स्थिति ना रहे । बताते चलें कि जीडीए के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद कई निजी बिल्डरों द्वारा नियमों के विपरीत 14, 18, 24 तथा 28 यूनिट तक के फ्लैट अवैध रूप से बना लिए गए हैं । इस प्रकार के अवैध निर्माण में बिल्डर तो अपने ग्राहकों को फ्लैट अथवा प्लॉट बेच देता है पर उसे लेने वाला व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई लगाने के बावजूद हमेशा परेशान रहता है। जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश द्वारा एडवाइजरी जारी कर यह कहा गया है कि जीडीए के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में भूखंड या कॉलोनी की वैधता की जानकारी के बारे में जीडीए के संबंधित विभागों में संपर्क कर उस संपत्ति का ब्यौरा किसी भी कार्य दिवस में मांगा जा सकता है। इससे संबंधित संपत्ति के खरीदारों को अवैध भूखंडों अथवा संपत्ति को खरीदने से बचाया जा सकेगा।