फोटोग्राफर की हत्या में 2 को आजीवन कारावास

गाजियाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 ईश्वर सिंह की अदालत द्वारा फोटोग्राफर की हत्या के आरोप में उसके दोनों ममेरे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही इन दोनों भाइयों पर कोर्ट ने 70 / 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है । भाइयों द्वारा भाई की हत्या का यह मामला विजय नगर थाना क्षेत्र का है । प्राप्त सूत्रों के अनुसार थाना क्षेत्र विजय नगर में रहने वाला सोनू उर्फ योगेश फोटोग्राफर का काम करता था । 20 मार्च 2010 को सोनू अपनी भीम नगर स्थित दुकान से लौट रहा था तभी उसके ममेरे भाई पवन तथा गंधरप ने सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी तथा बाइक पर फरार हो गए। मृतक के भाई संदीप कुमार द्वारा पवन एवं गंदरप के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई गई है । इसके उपरांत पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने सोमवार को पवन तथा ग़दरप को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए हम पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया। बताया जाता है कि सोनू उर्फ योगेश का जमीन को लेकर अपने भाइयों से विवाद चल रहा था ।