खट्टर सरकार का नया कानून : प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण

चंडीगढ़। राज्य में प्राइवेट सेक्टर की एक तय वेतनमान तक की 75 प्रतिशत नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के हरियाणा सरकार के नए कानून को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि खट्टर सरकार का यह फैसला विधानसभा चुनाव में राज्य के लोगों से किए गए चुनावी वादे का हिस्सा है। हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम, 2021 स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट नौकरी में आरक्षण का प्रावधान करता है। नए कानून के तहत, प्रत्येक कंपनी को 50 हजार से कम वेतन वाली नौकरी के लिए 75 प्रतिशत सीटें स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखनी है। अब यह कानून सुप्रीम कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष अपनी संवैधानिकता को चुनौती दिए जाने पर गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। भारतीय संविधान में भाग ढ्ढढ्ढढ्ढ में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को दर्शाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और सभी व्यक्तियों को कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसी तरह, अनुच्छेद 15 (1) और 15 (2) भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी पर भी किसी भी नागरिक को भेदभाव करने से रोकते हैं।