पुलिस वेरीफिकेशन के बिना दोबारा जारी होगा पासपोर्ट

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नई दिल्ली। पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। पहला पासपोर्ट क्लीयर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही जारी किया जाता है। इस फैसले का उन आवेदकों पर अहम प्रभाव पड़ेगा जिन्हें अपना पासपोर्ट दोबारा पाने के लिए अनिवार्य पुलिस सत्यापन के चलते विलंब का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक नाबालिग, सरकारी सेवक और वरिष्ठ नागरिकों को कुछ खास स्थिति में पुलिस सत्यापन से छूट प्राप्त है। तत्काल प्रणाली को बंद करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट सौंपे जाने में बेहतरी होने के चलते तत्काल पासपोर्ट के मामले 2012-13 के 11 फीसदी से 2014-15 में कम होकर छह फीसदी हो गए हैं। तत्काल प्रणाली को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह फौरी यात्रा जरूरत के उद्देश्य को पूरा करता है। वहीं, गृहमंत्रालय पासपोर्ट के लिए देशव्यापी पुलिस सत्यापन परियोजना पर काम कर रहा है ताकि यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए जरूरी मौजूदा एक महीने का समय कम होकर कुछ हफ्ते रह जाए।