गाजियाबाद। जमीन बेचे जाने के बावजूद बिकी हुई जमीन पर दोबारा मुआवजा प्राप्त करने का प्रयास करने, समझौते के लिए दिए गए 3 करोड़ रुपए का चेक बाउंस होने तथा विरोध किए जाने पर जबरन घर घुसकर चेक हथियाने की कोशिश करते हुए धमकाने के मामले को संज्ञान में लेकर कोर्ट ने सिहानी गेट पुलिस स्टेशन को शिकायत दर्ज करने आदेशित किया है। इस संबंध में नेहरू नगर के प्रॉपर्टी डीलर रोहित शर्मा द्वारा कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी जिसमें दो भाइयों समेत छह लोगों पर आरोप लगाए गए हैं । रोहित शर्मा के अधिवक्ता नरेश कुमार यादव के अनुसार रोहित शर्मा ने दो भाइयों साबिर और जाकिर से वर्ष 2012 में 400 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी जिसके एवज में रोहित शर्मा द्वारा दोनों भाइयों को 82 लाख का भुगतान करने के उपरांत प्लॉटिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था । इसके साथ ही उस जमीन पर सडक़े आदि बनवाने में रोहित शर्मा द्वारा लगभग 11 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं । संजोग से वह जमीन जीडीए द्वारा बनाई जाने वाली मधुबन बापूधाम कॉलोनी के अंतर्गत आ गई । बस यही से विवाद की शुरुआत हो गई । स्थानीय पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही ना किए जाने से निराश होकर रोहित शर्मा ने अंतत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।