नाइट कफ्र्यू में सख्त रहेगी दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार रात से कफ्र्यू लगाने का ऐलान किया गया है। 30 अप्रैल तक लगाए गए नाइट कफ्र्यू के तहत रात 10 से लेकर सुबह पांच बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही होगी। हालांकि कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गई है। डीडीएमए ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की जिसके बाद यह फैसला लिया है।
नाइट कफ्र्यू को लेकर दिल्ली पुलिस प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस इसे सख्ती से लागू करेगी। सभी संबंधितों अधिकारियों को आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के लिए लगे व्यक्तियों के लिए पहले भी मूवमेंट पास जारी किए गए थे। मांग पर नए सिरे से मूवमेंट पास फिर से जारी किए जाएंगे। पास के लिए आवेदन करने के लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।