नेताओं के घर जाकर टीकाकरण पर कोर्ट की फटकार

मुंबई। महाराष्ट्र में कुछ नेताओं को घरों पर ही कोविड-19 का टीका लगाने पर नाराजगी जताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अस्पतालों में जाकर टीके लगवा सकते हैं तो राज्य के नेताओं को भी इसी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने वकील धृति कपाडिय़ा और कुणाल तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों तथा बिस्तर पर पड़े रहने या व्हील-चेयर पर चलने को मजबूर लोगों के लिए घरों पर टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। केंद्र की ओर से वकील अद्वैत सेठना ने अदालत को बताया कि अभी घर-घर जाकर टीका लगाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।