ऑक्सीजन का टोटा: केन्द्र को कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों के कई अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार से सवाल किया कि क्या उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति कम करके उसे वह मरीजों को मुहैया करा सकती है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केन्द्र सरकार से कहा, ”उद्योग इंतजार कर सकते हैं। मरीज नहीं। मानव जीवन खतरे में है।” पीठ ने कहा कि उसने सुना है कि गंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों को मजबूरी में कोविड-19 के मरीजों को दिया जाने वाला ऑक्सीजन कम करना पड़ रहा है क्योंकि वहां जीवन रक्षक गैस की कमी है। अदालत ने केन्द्र सरकार की अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा से सवाल किया, ”ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनकी ऑक्सीजन आपूर्ति कम नहीं की जा सकती है?” साथ ही पीठ ने अरोड़ा से यह जानकारी देने को भी कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। यह निर्देश देने के साथ ही अदालत ने लंच के बाद फिर से सुनवाई की बात कही। आपको बता दें कि कोर्ट में 19 अप्रैल को कोविड-19 के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी, उसी के संदर्भ में उसने यह निर्देश दिए गए।