गाजियाबाद। कोरोना संक्रमण के दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर जिला आबकारी विभाग द्वारा जनपद की सारी शराब की दुकानों के लिए सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार शराब की दुकानों पर बगैर मास्क लगाए हुए आए ग्राहकों को शराब देने से मना कर देने की हिदायत दी गई है। जनपद के सभी शराब विक्रेताओं को इस आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है। यह बात दीगर है कि जनपद में कोरोना संक्रमण के आंकड़े दिन प्रतिदिन चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या में प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में वृद्धि हो रही है। मरीजों की मौत का सिलसिला भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिला आबकारी विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु यह आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जिला अधिकारी राकेश कुमार के अनुसार जिले की सभी शराब की दुकानों को कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत दुकान में प्रवेश करने वाले प्रत्येक ग्राहक के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना तथा मास्क पहनना अनिवार्य होगा । यदि कोई व्यक्ति बगैर मास्क लगाए शराब लेने आता है तो उसे दुकानदार द्वारा शराब उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। इसके साथ ही शराब विक्रेता तथा दुकान के सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करेंगे। कोविड प्रोटोकोल का पालन नहीं किए जाने पर दुकानदार पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी । जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि सभी दुकानदारों को इस संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के पालन हेतु दुकानों की औचक जांच भी की जाएगी।
बगैर मास्क लगाए मदिरालय में शराब नहीं
