कोरोना संक्रमित प्राइवेट संस्थान कर्मियों को 28 दिन का वेतन अनिवार्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई प्राइवेट कर्मी कोरोना से संक्रमित होता है तो उसे 28 दिन का वेतन मिलेगा। कोविड होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा 28 दिन का वेतन सहित अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य। सरकार द्वारा बन्द कराये गये प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य होगा।