पंचायत चुनाव: जानिए क्या हैं इस बार काउंटिंग के नियम

लखनऊ। यूपी पंचायत चुनाव 2021 की मतगणना कल सुबह आठ बजे शुरू होगी। हर विकास खंड पर एक साथ मतगणना प्राम्म्भ होगी। मतपत्रों के बक्से हर विकासखंड पर एक साथ खोले जाएंगे। इन बक्सों में हर पद के लिए अलग-अलग मतपत्र हैं। ग्राम प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र होता है। इसी तरह ग्राम पंचायत सदस्यों का मतपत्र सफेद रंग का, क्षेत्र पंचायत सदस्य का नीले रंग का और जिला पंचायत सदस्य पद का मतपत्र गुलाबी रंग का होगा। ग्राम प्रधान पद के नतीजे ग्राम पंचायत वार, ग्राम पंचायत सदस्यों का वार्ड के हिसाब से, क्षेत्र पंचायत सदस्य का क्षेत्र पंचायत वार और जिला पंचायत सदस्य के नतीजे वार्ड वार आएंगे।
बैलेट बॉक्स खोले जाने के बाद सबसे पहले रंगों के हिसाब से सभी मतपत्र अलग-अलग किए जाएंगे। रंगों के हिसाब से 50-50 मतपत्रों की गड्डियां बनाई जाएंगी। मतपत्रों को इस तरह से इक्_ा किया जाएगा। छांटे गए मतपत्रों में से निरस्त मतपत्र अलग किए जाएंगे। इसके साथ ही गिनती शुरू हो जाएगी।
सुबह आठ बजे से शुरू होकर अंतिम परिणाम आने तक वोटों की गिनती जारी रहेगी। गिनती के दौरान कर्मचारियों की ड्यूटी बदलती रहेगी। हर विकासखंड पर हर घंटे नतीजों की घोषणा की जाती रहेगी। अंतिम परिणाम आने में 36 से 72 घंटे तक का समय लग सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं सख्ती से कोविड गाइडलाइन के पालन के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मतगणना के दौरान कोविड गाइडलाइन के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को कोविड-19 दिशा-निर्देशों के सख्ती से पालन का निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हर हाल में विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी प्रत्याशी या समर्थक को विजय जुलूस की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना केन्द्रों पर वोटों की गिनती के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क खोले जाएंगे। इन हेल्थ डेस्क पर आवश्यक दवाइयों के साथ डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। कोरोना के लक्षण वाले किसी भी शख्स को मतगणना स्थल पर प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। मतगणना हॉल या कक्ष या परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग जरूर कराई जाएगी। सैनेटाइजर, साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाएगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराई जाएगी।