डेस्क। सिक्किम सरकार ने राज्य में 6 मई से 16 मई तक के लिए 16 घंटे के नाइट कफ्र्यू का ऐलान किया है। यह कफ्र्यू शाम को 5 बजे शुरू होगा और सुबह 9 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा एक से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों के मूवमेंट पर भी रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध सभी निजी और सरकारी वाहनों पर लागू होगा। हालांकि सेना, सुरक्षाकर्मियों और अन्य जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। इसके अलावा जरूरी चीजों की सप्लाई में लगे वाहनों को सुबह 5 बजे से 8:30 के दौरान मूवमेंट की परमिशन होगी।
सिक्किम सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘राज्य में 6 से 16 मई के दौरान प्रतिबंध लागू रहेंगे। सभी निजी और सरकारी वाहनों के मूवमेंट पर रोक होगी। रांगपो, मेल्ली, रेशी, रामन, हाथिचिरे, एनटीपीसी चेक पोस्ट पर सभी वाहनों को रोका जाएगा। सिर्फ सेना, सुरक्षाकर्मियों और अन्य जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों को ही आवाजाही की छूट होगी।’ कोरोना की पहली लहर में ज्यादा प्रभावित नहीं हुए पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस बार भीषण कहर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते दिल्ली से लेकर मणिपुर तक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अब सिक्किम सरकार ने भी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए नाइट कफ्र्यू का फैसला लिया है।
सिक्किम में 16 मई तक नाइट कफ्र्यू
