नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़े, सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर चिदंबरम और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निचली अदालत ने अपने आदेश में एजेंसी से कहा था कि वह आरोपी और उनके वकील को ‘मालखाने में रखे दस्तावेज देखने की इजाजत दे।
सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश के पांच मार्च 2021 के उस आदेश को दरकिनार करने की मांग की थी कि जिसमें निर्देश दिया गया था कि वह प्रतिवादी/आरोपी/उनके वकील को मालखाने में रखे दस्तावेजों के निरीक्षण की इजाजत दे। एजेंसी ने दलील दी थी कि निचली अदालत का आदेश सीबीआई की जांच प्रक्रिया में घुसपैठ के तौर पर परिलक्षित होता है और अगर आरोपी व्यक्तियों को मालखाने में उपलब्ध दस्तावेजों की निरीक्षण की इजाजत दी गई तो इससे जांच प्रभावित होगी और इस बात की पूरी आशंका है कि वे साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
आईएनएक्स मामला: चिदंबरम को कोर्ट का नोटिस
