रामदेव को कोर्ट का समन जारी

डेस्क। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर मुकदमे पर हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को समन जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग गुरू रामदेव को पतंजलि की ‘कोरोनिल’ दवा को लेकर झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के संबंध में समन जारी किया। साथ ही भडक़ाऊ बयानबाजी से रामदेव बचने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से योग गुरु रामदेव के वकील से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख, 13 जुलाई तक उन्हें कोई भडक़ाऊ बयान न देने को कहें। इस मामले में हाईकोर्ट ने ट्विटर और मीडिया चैनलों सहित कई सोशल मीडिया संगठनों से भी जवाब मांगा है। मामला 12 अगस्त को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 13 जुलाई को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध है।