रिलायंस लाइफ पर डंडा: इरडा ने ठोंका 85 लाख का जुर्माना

reliance
मुम्बई। बीमा नियामक इरडा ने रिलायंस लाइफ पर 85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों समेत विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया है। इरडा के चेयरमैन टी.एस. विजयन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जीवन बीमा कंपनी शेयरधारकों के खातों से लेकर 85 लाख रुपये का जुर्माना आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर देगी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर प्रीमियर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड (पीटीपीएल) को भुगतान करने के लिए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पीटीपीएल ग्राहक संपर्क कार्यक्रम से जुड़ी थी। इसके लिए उसे ऊंची वाणिज्यिक शर्तों पर 500 रुपये प्रति पालिसी का भुगतान किया जा रहा था। जुर्माना वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिये लगाया गया है। आदेश दस्तावेज के अनुसार आउटसोर्सिंग दिशानिर्देश के उल्लंघन को लेकर सीआरपी टेक्नोलाजीज को अत्यधिक भुगतान के लिये 20 लाख रुपये तथा 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी की खिंचाई करते हुए इरडा ने कहा कि बीमा कंपनी के निदेशक मंडल के पास नियामकीय पालन के लिये पर्याप्त प्रणाली नहीं हैं।