जीडीए ने मोरटी व अटोर गांव में किया ध्वस्तीकरण

श्यामल मुखर्जी, गाजियाबाद। जीडीए द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम मोरटी में खसरा नंबर पचासी के अंतर्गत लगभग 4000 वर्ग मीटर तथा अटूट गांव में खसरा नंबर 377 के अंतर्गत 3000 वर्ग मीटर जीडीए द्वारा लेआउट प्लान एवं बिल्डिंग प्लान की अनुमति के बगैर तथा कृषि भूमि पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के साथ ही अवैध रूप से विकसित भूखंड पर निर्मित फ्लैट आदि विक्रय के जाने पर एवं प्राधिकरण द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत करवाएं भूखंड पर क्रय विक्रय आदि करवाए जाने को लेकर वशीकरण की कार्यवाही की गई। नियम विरुद्ध कृत्य किए जाने के साथ-साथ जनसामान्य के साथ धोखाधड़ी के संदर्भ में विकासकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत वशीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया जिसमें प्रवर्तन जोन -1 के समस्त स्टाफ तथा पुलिस बल के सदस्य उपस्थित रहे। इस संबंध में जन सामान्य को प्राधिकरण द्वारा यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि अवैध रूप से विकसित की जाने वाली कॉलोनीयों में किसी भी भूखंड अथवा भवन क्रय विक्रय करने से पूर्व प्राधिकरण से नक्शा पास होने एवं योजना की स्वीकृति तथा अनुमति प्राप्त कर लिए जाने के संबंध में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही करें अथवा विक्रय करने का कार्य करें अन्यथा इस प्रकार के किसी भी भवन अथवा भूखंड के क्रय अथवा विक्रय के लिए संपूर्ण रूप से क्रेता अथवा विक्रेता ही जिम्मेदार होंगे।