किन्नरों के लिए अलग टॉयलेट की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर कर किन्नरों के लिए अलग टॉयलेट बनाने का निर्देश अधिकारियों को देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उनके लिए अलग टॉयलेट आवश्यक हैं ताकि वे यौन हमले एवं उत्पीडऩ का शिकार नहीं बनें।
चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस याचिका पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को 13 सितंबर से पहले नोटिस के जवाब देने का निर्देश दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि लैंगिक आधार पर शौचालय नहीं होना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। प्राधिकरणों के वकील ने निर्देश हासिल करने और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा जिसके बाद अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 सितंबर तय की। कानून की अंतिम वर्ष की छात्रा जसमीन कौर छाबड़ा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने धन जारी कर दिया है, लेकिन दिल्ली में किन्नरों या थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लिए अलग शौचालय नहीं बनाए गए हैं।